ललितपुर- पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी द्वारा रेंज के जनपद ललितपुर का भ्रमण के दौरान जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारियों के साथ आगामी लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा बैठक व CAPF के ठहरने के स्थानों, पोलिंग बूथों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लेकर निम्न बिन्दुओ पर कार्यवाही किये जाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये-
आगामी लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के चुनाव को स्वतंत्र, निस्पक्ष व शांति पूर्ण ठंग से सम्पन्न कराने के लिये रेन्ज से तीनों जनपदों के चुनाव हेल्प लाइन नम्बर जनपद झांसी- 7839003043, जनपद जालौन- 7839858088, जनपद ललितपुर-7839697416 जारी किये गये, जोकि नोडल पुलिस अधिकारी की निगरानी में 24 घंटे सक्रिय रहेगा । डीआईजी ने बताया कि उपरोक्त हेल्प लाइन नम्बरों पर आम जनता सीधे फोन कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकती है । साथ ही चुनाव में किसी भी तरह के प्रलोभन जैसे शराब/स्वापक पदार्थ, आदि बाँटने वाले, डराने धमकाने या मतदान करने से रोकने वालों की सूचना भी दे सकेंगे, इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधित अपराधिक सूचना को भी इस हेल्पलाइन नंबर पर दिया जा सकेगा । जारी किये गये सभी हेल्प लाइन नम्बरों पर व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी जिससे कोई भी व्यक्ति सूचना के साथ फोटो और वीडियो क्लिप भी भेज सकेगा। सूचना भेजने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी ।
आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर रासुका, गैगंस्टर व धारा 14(1) गैगंस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट के अंर्तगत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। चुनाव एवं अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान व सहयोग हेतु ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक कर दायित्वों को निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपद के सभी सीमावर्ती प्वाइण्टों पर बैरियर लगाकर राउण्ड द क्लाक प्रभावी चेकिंग करते हुये चुनाव प्रभावित करने वाली वस्तुओं/सामग्री एवं अवैध शराब आदि की तस्करी पर पूर्ण रोकथाम लगाकर संलिप्त तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि में गश्त एवं पिकेट की व्यवस्था और अधिक प्रभावी करते हुये इनकी नियमित रूप से चेंकिग भी करायी जाये।
जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारको का जिलाधिकारी कार्यालय के शस्त्र लाइसेन्स रजिस्टर से मिलान कराकर सत्यापन कराकर नियमानुसार लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराने एवं अवैध शस्त्र निमार्ण की फैक्ट्रियों को चिन्हित कर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
संवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिन्हीकरण किया जाये तथा संवेदनशील इलाकों में अधिकाधिक एरिया डोमिनेशन किया जाये इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालें संदिग्ध व्यक्तियों एवं अराजक तत्वों के विरूद्ध धारा 107/116/110 सीआरपीसी की कार्यवाही तथा भारी मुचलके की धनराशि से पाबंद कराने की अमल में लायी जाये। मतदान केन्द्रो व मतदेय स्थलो का भ्रमण कर वल्नरेबिलिटी का निर्धारण पूर्व से कर लिया जाये एवं सम्बन्धित को समस्त तथ्यों एवं कारको सहित आख्या प्रेषित कर दी जाये।
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रिर्सोसेज एवं पुलिस बल की आवश्यकता का पूर्व से मूल्यांकन कर लिया जाए।
सोशल मीडिया टीम 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी / सर्तक दृष्टि रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय बनाये रखते हुये किसी भी भ्रामक /आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
नियमित रूप से पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) किया जाए. पैदल गश्त स्थान बदल-बदल कर किया जाए, जिससे महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस दिखाई देती रहे तथा जनमानस से निरंतर सम्पर्क व संवाद बना रहे।
जनता एवं जनप्रतिनिधियों आदि से निरंतर फीड बैक लिया जाए।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट का प्रयोग करते हुये जन सामान्य से पुलिस का व्यवहार अच्छा हो तथा कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए ।
मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीए सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए तथा पोस्टर पार्टी को सक्रीय रखा जाए ।
धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमित सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं आवश्यकतानुसार पुलिस बल का व्यवस्थापन किये जाएं ।
साम्प्रदायिक व जातीय विवाद से सम्बंधित किसी भी घटना को अत्यंत गम्भीरता पूर्वक लेते हुये त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाए।
प्रस्तावित सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान आवागमन करने वाले वीआईपी, वीवीआईपी व अन्य महानुभावो की सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश देते हुये निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आदेशो-निर्देशो का अध्ययन कर पूर्व से तैयार रहने हेतु निर्देशित किया गया।
अवैध रूप से व्यवस्थापित एवं मानक के विरूद्ध ध्वनि विस्तारित यंत्रों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।