गाज़ीपुर । पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत,दो तस्करों की मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित 50 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के नाम पर क्रय किया था। प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मु.अ.सं.01/2024 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के अभियुक्त राजेश सिंह यादव व सुभाष सिंह यादव पुत्रगण सीता राम सिंह यादव निवासी ग्राम देवकली थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर द्वारा अचल सम्पत्ति अ0नं0 341 रकबा 0.3140 हेक्टेयर, अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई थी। जिसको जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश के अनुपालन मे कुर्क किया गया। दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर सहित अन्य मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। कुर्क करने वाली पुलिस टीम में देवेन्द्र यादव तहसीलदार तहसील सैदपुर, कमला प्रसाद कानूनगो तहसील सैदपुर, चन्द्रभान हल्का लेखपाल तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर तथा कृष्ण कुमार सिंह प्र.नि. रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर मय फोर्स शामिल रहे।