गढ़मुक्तेश्वर /थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव बंगौली में दबंगों ने धान की फसल को काटकर अपने घर ले जाने का आरोप लगाया पीड़ित लगातार लग रहा थाने के चक्कर पीड़ित विजेंद्र पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम बिसोखर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जानकारी देते हुए बताया खसरा संख्या 20 0.8850 का इकरार 4 अगस्त 2014 को पूनम पत्नी प्रमोद कुमार निवासी सीकरी कला पीड़ित व पिता को पंजीकृत किया 4 जुलाई 2015 को पूनम ने जयकरण पुत्र धनपाल निवासी ओमनगर सिद्दापुरी कंकरखेड़ा मेरठ के हक में भी पंजीकृत कर दिया वाद उपरोक्त न्यायालय सिविल जज (सी०डी०) द्वितीय हापुड वाद सं0-8 सन् 2016 सुरेन्द्र को बनाम व पूनम में उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी को दखल दिलाने का आदेश दिनांक-20.08.2024 को दिया गया तथा उक्त भूमि पर खड़ी फसल ईख व धान का सुपुर्दगी नामा न्यायालय द्वारा व न्यायालय अमीन एवं थाना पुलिस सिम्भावली द्वारा दिनांक-20.08.2024 को दिलाया गया विपक्षीगण सतपाल उर्फ मुखिया पुत्र अफलातुन व मुन्नी पत्नी अफलातुन निवासी ग्राम बंगौली व विकास यादव पुत्र प्रहलाद सिंह यादव निवासी ग्राम सोहरखा जाहिदाबाद सर्फाबाद गौतमबुद्धनगर एवं संजय यादव पुत्र सलेक चन्द निवासी विजयनगर सैक्टर-9 गाजियाबाद व अजय यादव पुत्र नामालूम आदि द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके खेत में खड़ी धान की फसल को दिनांक-25.09.2024 को जबरन व मुठमर्दी व न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से काट लिया गया खुर्द-बुर्द कर दिया। जो उनकी भूमि पर अपना बोर्ड स्थापित किया था, उसे भी उखाड़ कर ले गए। उक्त विपक्षीगण झगड़ालू दबंग व्यक्ति हैं पीड़ित के प्रार्थना पत्र देकर किसी भी तरह से सन्तोष जनक कार्यवाही नहीं की गई और न ही पीड़ित की अवैध रूप से धान की फसल को चोरी करने की मुकदमा दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी गढ़ का कहना है प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी