जागरुकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर यातायात माह नवम्बर-2024 का किया गया शुभारम्भ

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सोनभद्र।  जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुनियोजित तरीके से गतिमान बनाये रखने के उद्देश्य से व आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति सजग एवं जागरुक किये जाने हेतु सोमवार 04.11.2024  को डी.आर. ड्रीम्स, लक्जरीयस वैक्वेट राबर्ट्सगंज सोनभद्र से यातायात माह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि संजीव सिंह गोंड  राज्यमंत्री समाज कल्याण विभाग, विशिष्ट अतिथि बी0एन सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र, अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र व श्रीमती रुबी प्रसाद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित एवं यातायात जागरुकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुये “यातायात माह नवम्बर-2024” का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा अपने वक्तव्य में यातायात जागरूकता के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित सम्मानित समाजसेवियों, व्यापारियों, गणमान्य, संभ्रांत व्यक्तियों, कॉलेज व स्कूल के छात्र एवं छात्राओं सहित पत्रकार बन्धुओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए, यातायात सम्बन्धित नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने की अपील की गयी। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गयी। यह भी बताया गया कि, यातायात नियमों के पालन से ही वाहन दुर्घटनाओ से बचा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि, यातायात माह नवम्बर-2024 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में यातायात पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबन्ध लेखन एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता हेतु जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा जनपद में भम्रण कर आमजन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जायेगा।
यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा रैली के दौरान आम जनमानस संभ्रान्त व्यक्तियों को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने व कराने का संदेश दिया गया। कहा गया कि, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन व इयरफोन का प्रयोग न करे। नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है। दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है। चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है। गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है। दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे। वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे। वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले। एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे। नशे /मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये। वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे। सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर संजीव कटियार, प्रभारी निरीक्षक यातायात अविनाश कुमार सिंह, एआरटीओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे।

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