गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञप्ति द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) में प्राप्त अधिकारों के क्रम में जनपद गाजियाबाद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदान दिवस के दिन दिनांक-20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा जिले के कोषागार व उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उक्त निर्देश के क्रम में 56-गाजियाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन -2024 हेतु मतदान दिवस दिनॉक 20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को जनपद-गाजियाबाद में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा जिले के कोषागार व उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।