गाजियाबाद / भारत सरकार द्वारा पुन:स्थापित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में स्थान दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन, गाजियाबाद को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्बंधित सभी विभागों की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा वक्फ के बारे में जानकरी दी गई वक्फ शब्द का मतलब है, किसी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना है। वक्फ की गई संपत्ति पर कोई दावे नहीं किए जा सकते और न ही इसे बेचा जा सकता या किसी को दान किया जा सकता है।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने विशेष सचिव उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-9 लखनऊ के पत्र संख्या-2194/एक-9-2024 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूपों पर जानकरी देते हुये, सभी विभागों को, जिनके पास सरकारी भूमि है, दफा-37 रजिस्टर तथा Wamsi Portal पर पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों से विभाग की भूमि का मिलान करते हुये प्रारूप 15 पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।