गाजीपुर।थाना नन्दगंज गाजीपुर द्वारा दिनांक 19/02/2017 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो मुकदमा अपराध संख्या 252 सन 2017 के अंतर्गत धारा 171 एफ , 188 भा. द. स. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया जिसमे अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 04/04/2025 को उपरोक्त न्यायालय में बहस किया गया और उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोप को निराधार और ग़लत पाते हुए अभियुक्त गण डा. संगीता बलवंत, भानु जायसवाल व धीरज जायसवाल को दिनांक 09/04/2025 को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया ।