बेटियों की शादी अनुदान योजना से जनपद के पात्र अभिभावक न रहने पायें वंचित- डीएम

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ललितपुर।  जिलाधिकारी  अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिये कि यह प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जनपद में इस योजना शादी अनुदान योजना से पात्र माता-पिता व अभिभावक वंचित न रहने पायें, इसके लिए योजना का जनपद, तहसील व ब्लॉक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना से प्रतिमाह के अंतिम सप्ताह तक स्वीकृति व भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजेश बघेल ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभिभावकों की पुत्रियों को शादी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी घर से सम्पन्न की हो और परिवार की सभी स्त्रोतों में वार्षिक रूपए 1.00 लाख से अधिक न हो। योजनान्तर्गत अभिभावकों को रूपए 20000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के लिए पात्र वर की आयु की उम्र 21 तथा वधु की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में विभाग वेबसाइट  पर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वधू का आधार कार्ड तथा शादी का कार्ड भी लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शादी के 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के स्तर से जांच कर आवेदन पत्र सत्यापित कर अग्रसारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद ललितपुर को 732 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित कराने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि  दिनेश गोस्वामी, विधायक सदर प्रतिनिधि  श्रीकांत कुशवाहा, विधायक महरौनी प्रतिनिधि  चन्द्रशेखर पंथ, विधायक प्रतिनिधि स्नातक  विजय यादव, विधायक प्रतिनिधि स्थानीय निकाय  अतुल निरंजन, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजेश कुमार बघेल, उपस्थित रहे।

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