गाजीपुर – वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 788 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पात्र पुत्रियों को मिलेगा।
योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े ₹1,00,000 की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें ₹60,000 सीधे कन्या के खाते में, ₹25,000 वैवाहिक उपहार सामग्री के लिए और ₹15,000 कार्यक्रम आयोजन पर व्यय किया जाएगा। आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मान्य होंगे।
आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन में दर्ज जानकारी की शुद्धता की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो सकती है। विशेष प्राथमिकता निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्या को दी जाएगी।
आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्य किसी माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।