1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा-2023 की धारा-163 लागू: जिला मजिस्ट्रेट

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भदोही। आगामी गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली
एवं पीईटी 2025 परीक्षा जनपद में आयोजित है। परीक्षा आदि के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके क्रिया कलाप से शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। अतः जनपद की सीमा के अंतर्गत लोक प्रशांति एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत शैलेष कुमार जिला मजिस्ट्रेट भदोही भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की
धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता है। जिसमे कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, मुजाली, लाठी-डंडा या 5 सेमी. से अधिक फल वाली चाकू, धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और नही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकत्रित करेगा, जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकरी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं उनपर पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगायेगा। कोई व्यक्ति गलत अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिस, पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा या निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश जनपद भदोही के सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में 1 सितंबर 2025 से दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवज्ञा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
चूंकि, स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इस आदेश को शीघ्र प्रभावी करना आवश्यक है और समयाभाव के कारण दूसरे पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं कलेक्ट्रेट तथा तहसीलों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करके अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशन करके किया जायेगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से 1 सितंबर को जारी किया गया। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

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