कलेक्ट्रेट सभागार राइफल क्लब गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य कर विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Share

  गाजीपुर ।जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद गाजीपुर के उत्तरदायी सभी विभागों/कार्यालयों से संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों (क्ण्क्ण्व्ण्) के साथ कलेक्ट्रेट सभागार राइफल क्लब गाजीपुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य कर विभाग गाजीपुर द्वारा आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में  सुनील कुमार, उपायुक्त राज्य कर गाजीपुर द्वारा प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ ही विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक टी०डी०एस० की कटौती हेतु राज्य कर विभाग में ऑनलाईन प्रक्रिया से पंजीयन लेना अनिवार्य है। यह भी बताया गया कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को रू० 2.50 लाख से अधिक के करयोग्य भुगतान पर 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 अथवा अंतर्प्रान्तीय भुगतान की दशा में 2 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 की टी०डी०एस० कटौती किया जाना है। उक्त कटौती के उपरांत कटौती का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक GSTR&7  रिटर्न के रूप में दाखिल किया जाना है तथा काटे गये टी०डी०एस० के संबंध में संबंधित डिडक्टी को 5 दिन के अन्दर टी०डी०एस० प्रमाण पत्र GSTR&7 A  प्राप्त कराना है। निर्धारित अवधि के अंतर्गत रिटर्न दाखिल न करने अथवा टी०डी०एस० प्रमाण पत्र प्राप्त न कराने की दशा में विलम्ब फीस रू0 25 प्रतिदिन अधिकतम रू0 1000.00 तथा ब्याज 18 प्रतिशत की दर से देय होगा तथा टी०डी०एस० कटौती का दायित्व होते हुए भी टी०डी०एस० कटौती न किये जाने अथवा कम दर से कटौती किये जाने की दशा मे सुसंगत प्रावधानों के अधीन अर्थदण्ड की भी कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *