09 दिसंबर 2023 को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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अजीत विक्रम  गाजीपुर । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 09.12.2023 को किया जाएगा। विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें  राकेश कुमार-VII, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/नोडल अधिकारी लोक अदालत, गाजीपुर,  दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गाजीपुर, आशीष कुमार मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी,  बलवंत कुमार अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  संजय सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजीपुर,  मनीष त्रिपाठी यातायात उपनिरीक्षक,  एस0के0 मिश्रा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर,  राहुल सरोज आबकारी विभाग गाजीपुर, शमीम अहमद कृषि विभाग गाजीपुर,  रमेश प्रसाद बाट-माप विभाग गाजीपुर इत्यादि लोग उपस्थित हुए।

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