ओबरा तहसील क्षेत्र के चिरहुली ग्राम कोड-213621 की वर्तमान खतौनी के अंश निर्धारण की तिथि निर्धारित

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सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि, जनपद के ओबरा तहसील क्षेत्र के चिरहुली ग्राम कोड-213621 की वर्तमान खतौनी सन् 1426-1431 फसली है, के सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद द्वारा 10 अक्टूबर, 2024 तक अंश निर्धारण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 31 की उपधारा 02 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा ग्राम चिरहुली परगना अगोरी तहसील ओबरा की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने के लिए समय सारिणी निर्धारित करते हुए खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि, जिलाधिकारी द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम चिरहुली की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किये जाने की तिथि 29 सितम्बर, 2024 तक, खतीनी में दर्ज खातेदारो/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंभिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र-ख०पु०-2 में तैयार किये जाने की तिथि 30 सितम्बर से 03 अक्टूबर, 2024 तक, लेखपाल द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र ख०पु० 3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को र0सी० प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराये जाने की तिथि 04 अक्टूबर से 06 अक्टूबर,2024 तक, खातेदारो/सहखातेदारों द्वारा प्राम्भिक रूप से किये गए अंश निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु पत्र ख०पु०-३ दाखिल किया जाना (आकार पत्र 2) का उत्तरार्द्ध भाग खातेदार द्वारा में विवरण अंकित करते हुए यथा आवश्यक अभिलेखों/प्रामाणो सहित राम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्टार कानूनगों को प्राप्त कराये जाने की तिथि 7 व 8 अक्टूबर, 2024 तक, राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जाँच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारित आदेश पारित करने की तिथि 09 अक्टूबर, 2024 को तथा खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा-116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करने की तिथि 10 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित की गयी है।

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