संतकबीरनगर । जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के समस्त किसानों को गेहूं की सुरक्षित कटाई एवं भंडारण में सतर्कता के दृष्टिगत सूचनार्थ अवगत कराया है कि जनपद में गेहूँ की फसल तैयार हो रही है जिसकी सुरक्षित कटाई एवं भंडारण नितांत आवश्यक है। विगत वर्षों में गेहूँ की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण व्यापक रूप में क्षति हुई है। गेहूँ की तैयार फसल को कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रारीपर) से गेहूँ के बचे हुए डण्ठल को काटकर भूसा बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में यह पाया गया है कि स्ट्रारीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाती है, जिसके कारण आस-पास गेहूँ की खड़ी फसल में आग लगने की पूर्ण आशंका होती है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-3,5,10 एवं 20 में वर्णित नियमों व निर्देशों के आधार पर संभावित आपदा के न्यूनीकरण व शमन हेतु स्ट्रारीपर युक्त मशीन का प्रयोग दिनांक 12.04.2025 तक के लिए प्रतिबंधित किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि जनपद-संत कबीर नगर क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रारीपर युक्त मशीन का फसल अवशेष को काटने में प्रयोग किये जाने एवं फसल अवशेष डण्ठल में आग लगाने पर संबधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने समस्त लेखपाल/बीट कांस्टेबल चौकीदार को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कही भी स्ट्रारीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो और न ही फसल अवशेष जलाया जाय। जिलाधिकारी ने राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा अग्निकाण्ड से होने वाली घटनाओं से बचाव हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ एवं राहत आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 शासन द्वारा जारी *क्या करें-क्या न करें* एवं *बचाव के उपाय* का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिए हैं।