गाजीपुर -राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल), एवं चयनित जनपदों में अवशेष बाजरा का वितरण माह अप्रैल, 2025 में दिनांक 11.04. 2025 से 25.04.2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2025 में आंवटित खाद्यान्न में आवंटित गेहूँ तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्डों पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल का वितरण कराया जायेगा। जिन विकासखण्ड / नगर क्षेत्र में माह मार्च, 2025 में बाजरा का वितरण हुआ हैं, वहाँ बाजरे की अवशेष की सीमा तक 14 किग्रा० गेहूँ, 16 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल एवं 05 किग्रा० बाजरा वितरण कराया जायेगा। बाजरा समाप्त होने पर अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० फोर्टीफाइड (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डाे से सम्बद्ध यूनिटों पर 2 किग्रा० गेहूँ व 3 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
राशन कार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25.04.2025 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25.04.2025 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विकेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।