गाजीपुर: जिला पंचायत अध्‍यक्ष ने कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना के 88 लाभार्थियों को प्रदान किया चेक

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गाजीपुर  – मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओ का लोकार्पण/शिलान्यास किया गया इसके अतिरिक्त उन्होने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अन्तर्गत प्रदेश के  आश्रित परिवारों को सहायता राशि वितरण किया।  मा0 मुख्यमंत्री जी ने जनपद अम्बेडकरनगर के सर्वांगीण विकास के लिए रू0 1184 करोड़ की  194 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण/शिलान्यास एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अन्तर्गत 11,690 आश्रित परिवारों को रू0 561.86 करोड़ सहायता राशि का वितरण स्थान शिवबाबा पावन धाम, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर से बटन दबाकर /प्रतिकात्मक चेक देकर किया।
जनपद गाजीपुर मे इसका लाईव प्रसारण मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति मे कलेक्ट्रेट सभागार मे देखा व सुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरिता अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा ओमप्रकाश राय, अन्य जनप्रतिनिधि ,मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, उपजिलाधिकारी सदर मनोज पाठक, तहसीलदार सदर राजीव एवं अन्य जनपदस्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।जनपद मुख्यालय  पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत आश्रित परिवारों को ‘‘सहायता राशि वितरण‘‘ कार्यक्रम मे जनपद गाजीपुर के सातो तहसीलो के कुल 88 आश्रित परिवारो  को धनराशि रूपये 428 लाख सहायता राशि का वितरण किया गया। शेष तहसीलो पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसील सदर मे 20 लाभार्थी, सैदपुर मे 15, मुहम्मदाबाद मे 14, जखनियां 24, जमानियां 08, कासिमाबाद 05 एंव सेवराई मे 02 लाभार्थियो को योजना का लाभ दिया गया।   मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने अपने सम्बोधन मे कहा कि किसान न गर्मी देखता है, न ठण्डी और न बरसात खेतो मे जीतोड़ मेहनत कर खेतो को हरा भरा बनाता है जिससे उसका परिवार चल सके, परन्तु कभी-कभी दैवीय आपदा के करण खेतो मे काम कर रहे किसान की असमायिक मृत्यु हो जाती है जिससे उसके परिवार/आश्रितो पर दुख का पहाड़ टूट जाता है।
 उन्होंने बताया कि कृषक आश्रितो की सहायता हेतु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी हुई जो वर्तमान मे संचालित है। वर्तमान मे शासनादेश के अनुसार तहसील स्तर पर किसान की मृत्यु के 90 दिनो के अन्दर तथा जिला स्तर पर 180 दिनो के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। मृत्यु की दशा मे शासन द्वारा मृतक के आश्रितो को रू0 05 लाख तथा पूर्ण शारीरिक अक्षमता/दिव्यांग होने की दशा मे रू0 05 लाख तथा दोनो हाथ, दोनो पैर अथवा दोनों ऑख की क्षति होने पर रू0 05 लाख तथा एक हाथ के साथ एक पैर की क्षति होने पर रू0 05 लाख तथा एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति पर रू0 2.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। स्थायी दिव्यांगता  50 से 100 प्रतिशत के बीच होने पर रू0 2.5 लाख एवं स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत होने पर रू0 1.25 लाख रूपये शासन द्वारा सहायता राशि दी जाती है। उन्होने उपस्थित किसानो/आश्रितो से अपील किया कि इस योजना के बारे मे अपने आस पास गॉव, क्षेत्रो मे जरूर बताये क्योकि जिससे इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियो को भी मिल सके। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरिता अग्रवाल एव जिलाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश राय ने सरकार को इस याजना के संचालन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चन्द्र प्रसाद कार्यक्रम एवं लेखा सहायक नेहरू युवा केन्द्र, आभार उपजिलाधिकारी सदर मनोज पाठक ने व्यक्त किया।

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