गाजियाबाद। श्रम विभाग द्वारा संचालित शिशु मातृत्व एवं बालिका सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ ही भविष्य में चलने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में हितलाभ दिये जाने हेतु गाजियाबाद में कार्यरत श्रमिकों को उक्त से जागरूक करने हेतु उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में दिनांक 08.01.2025 को श्रमिकों के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में हितलाभ प्राप्त किए जाने हेतु श्रमिकों को पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए लेबर अड्डों यथा नासिरपुर फाटक पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी सन्दीप कुमार सिंह व डॉ0 रूपाली द्वारा जागरूकता कैम्प लगाया गया, जिसमें तकरीबन 50 से 60 श्रमिकों की मौजूदगी में उनको जागरूक किया गया एवं संजय नगर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी रीना व जितेन्द्र कुमार द्वारा जागरूकता कैम्प लगाया गया, जिसमें तकरीबन 55 से 60 श्रमिकों की मौजूदगी में उनको जागरूक किया गया।
उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद अनुराग मिश्र द्वारा अपील की गई कि अधिक से अधिक पात्र निर्माण श्रमिक जो बैल्डिंग, राजमिस्त्री, प्लम्बर, टाईल्स लगाने वाले, बढई तथा इलैक्ट्रीशियन आदि का कार्य करते हैं, वह 80/- रूपये शुल्क के साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति, 90 दिन कार्य का स्वघोषणा प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर तथा 02 फोटो के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। जनपद के अन्य निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, जनपद के किसी भी जन सेवा केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण/नवीनकरण कराकर वर्तमान में संचालित योजनाओं का हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं।