गाजियाबाद। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पारित किए गए आदेश के क्रम में जनपद के सभी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने का अभियान चलाया गया है, ताकि उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित शिशु मातृत्व एवं बालिका सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ ही भविष्य में चलने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में हितलाभ दिया जा सके।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री सौरभ भट्ट को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा विभिन्न ट्रेड यूनियनों सहित हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ तथा सी0टू0 के साथ जिला प्रबन्धक, जन सेवा केन्द्र श्री गौरव एवं श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत आगामी दिनों में प्रतिदिन CREDAI ASSOCIATION के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं, निजी आवासीय योजना के साथ ही ट्रेड यूनियन के सहयोग से श्रमिक पंजीयन कैम्प, लेबर अड्डों पर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों में यह कैम्प लगाए जाएंगे। इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को जनपद गाजियाबाद में मे0 टी होम्स, टी एण्ड टी, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद, मे0 यूटोपिया टी एण्ड टी, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद, मे0 वी0वी0आई0पी0 मंगल, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, मे0 मिगसन, राजनगर एक्सटेंशन, मे0 एम0सी0सी0 इण्डिया वेब सिटी, गाजियाबाद के परिसरों में श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री संदीप कुमार सिंह, श्री हंस राज, श्री जितेन्द्र सिंह, डाॅ0 रूपाली एवं सुश्री रीना द्वारा कैम्पों का आयोजन किया गया।
दिनांक 10.12.2024 को श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए लेबर अड्डों यथा विजय नगर, लेबर अड्डा संजय नगर पर कैम्प लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दिनांक 10.12.2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना मोहन नगर, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रताप विहार, वी0वी0आई0पी0 नमः गाजियाबाद, हिमालय सिटी सेन्टर राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, विकास प्राधिकरण के सहयोग से कंस्ट्रक्षन साईट मधुवन बापूधाम साईटों पर कैम्प लगाकर श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण किया जाएगा।
उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद अनुराग मिश्र द्वारा अपील की गई कि अधिक से अधिक पात्र निर्माण श्रमिक जो बैल्डिंग, राजमिस्त्री, प्लम्बर, टाईल्स लगाने वाले, बढई तथा इलैक्ट्रीषियन आदि का कार्य करते हैं, वह भी उक्त स्थलों, लेबर अड्डों पर प्रातः 08ः30 बजे तथा निर्माण स्थलों पर दोपहर 12 बजे उपस्थित होकर 80/- रूपये षुल्क के साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति, 90 दिन कार्य का स्वघोशणा प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर तथा 02 फोटो के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। जनपद के अन्य निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्श के बीच हो, जनपद के किसी भी जन सेवा केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण/नवीनकरण करा सकते हैं।