गोंडा। आगामी 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे नये आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाएंगे। ये बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा के तत्वावधान में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नये आपराधिक कानूनों की जानकारी के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सचिव दानिश हसनैन ने कही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को नये आपराधिक कानूनों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वो पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अपना सबसे अच्छा योगदान दे सकें। प्रशिक्षण कार्यशाला में डिप्टी चीफ़ लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल अनिमेष चतुर्वेदी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी व प्रभात श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन प्राधिकरण के टेली लॉ अधिवक्ता अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर सभी पैनल अधिवक्ता, पीएलवी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।