महराजगंज रायबरेली। न्यू सहारा हॉस्पिटल पर दर्ज हुआ मुकदमा कई दिनों से न्यू सहारा हॉस्पिटल के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही खबरें जिनमें यह बताया गया था कि सहारा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है एवं संचालक (डॉक्टर )के पास कोई डिग्री नहीं है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार के द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया जिसमें खामी पाने पर अस्पताल में नोटिस चस्पा कर दी गई और 3 दिन का अल्टीमेटम संचालक को दिया गया की 3 दिन में आप अपने कागजात उपलब्ध कराए। वही कागजात उपलब्ध न करने की स्थिति में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अरविंद कुमार पुत्र प्रेमनाथ यादव रायबरेली की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने न्यू सहारा हॉस्पिटल पर अप्राधिकृत चिकित्सा अभ्यास करने के संबंध में बनाम संचालक न्यू सहारा हॉस्पिटल महराजगंज जनपद रायबरेली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।