भदोही। 26 जनवरी से बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहनों में पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए डीएम विशाल सिंह द्वारा जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वें अपने पेट्रोल पंपों पर इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा। जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।
इस दौरान डीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहें। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। उन्होंने जनपदवासियों को अवगत कराया गया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त उ.प्र. के पत्र द्वारा” नो हेल्मेट, नो फ्यूल ” की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गई है। डीएम ने कहा कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ.प्र. मोटरयान नियमावली- 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा- 177 के तहत दंडनीय है। जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।