प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस के आयोजन हेतु रोस्टर जारी

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सोनभद्र। जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (पुलिस) के निर्देशानुसार सभी थाना कार्यालयों पर माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को पूर्व की भाँति थाना दिवस/समाधान दिवस आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। थाना समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक किया जायेगा। तत्क्रम में निर्धारित थाना समाधान दिवस आयोजन पर सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व एवं पुलिस कर्मी तथा वन विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, नगरीय क्षेत्र हेतु नगर पालिका/नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय के सक्षम अधिकारी/कार्मिक थाने पर उपस्थित रहेंगे। थाने पर उपस्थित अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों की विधिवत सुनवाई की जायेगी तथा शिकायत की प्रकृति के अनुसार पुलिस अथवा राजस्व अथवा संयुक्त रुप से पुलिस/राजस्व/अन्य विभागीय कर्मियों को निर्देश दिये जाएंगे। निस्तारित प्रत्येक मामलों की प्रविष्टि जी०डी० में की जायेगी ताकि भविष्य में उसी शिकायत के पुनः प्राप्त होने पर उक्त प्रविष्टि के आधार पर वैधानिक कार्यवाही किया जा सके। जिन प्रकरणों का निस्तारण थाना दिवस पर नहीं हो पाता है, उन प्रकरणों को आगामी थाना दिवस पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जायेगा। थानाध्यक्ष बीट रजिस्टर भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित प्रकरणों को भी 02 बजे के बाद टीम भेज कर निस्तारण करायेंगे। सभी उप जिलाधिकारी तहसील क्षेत्र के समस्त गाँवों में विवाद का चिन्हांकन कर लें तथा उन्हें समाधान दिवस, तहसील दिवस में उपस्थित संबंधित विभाग के साथ अपेक्षित पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए समुचित व शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे। जनसामान्य की सुविधा एवं उनके शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु प्रत्येक थाना दिवस पर एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों को पंजिका में अंकित किया जाएगा एवं निस्तारण के तिथि का उल्लेख करते हुए कृत्त कार्यवाही का सारांश अंकित किया जाएगा, जिसकी समीक्षा अगले समाधान दिवस पर की जाएगी। इन अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा, नामित अधिकारी पूर्वान्ह 10 बजे से 02 बजे अपरान्ह तक थानों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिन अधिकारियों को दो थानों हेतु नामित किया गया है, वह अधिकारी आवश्यकतानुसार विशिष्ट परिस्थिति में अपवाद के रूप में किसी विशिष्ट शनिवार को उनको आवंटित दूसरे थाने पर जा सकते हैं, उप जिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी आवश्यकतानुसार अपनी तहसील के अन्य थाने भी चेक कर सकते हैं। थाना दिवस के सफल आयोजन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) तथा अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय व अपर पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन निर्धारित रोस्टर के अनुसार नोडल/पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित थाना दिवस पर आकस्मिक रूप से थानों का निरीक्षण करते हुए प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष निस्तारण प्रगति की समीक्षा करते हुए उनका गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि, शासन जनसमस्याओं एवं शिकायतों के सयमबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु संकल्पबद्ध है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त अधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगें।

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