उतरौला बलरामपुर/ उप निबंधक कार्यालय उतरौला में अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से मुर्दे भी बैनामा करने लगे हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण 22 नवंबर 2022 को उप निबंधक कार्यालय उतरौला में हुए बैनामे में देखा जा सकता है। मृतक के परिजनों द्वारा रेहरा थाने पर फर्जीवाडे को लेकर तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा मृतक महिला के नाम हुये फर्जीवाडे का खुलासा कर फर्जी बैनामे में तीन अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा। उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों की इस कृत्य से अब गरीबों के जमीनों पर भी पड़ने लगा है डाका। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी वेद प्रकाश पुत्र राम भरोसे निवासी बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर ने 17-12-2024 को तहरीरी सूचना दी कि वादी की सगी दादी श्याम कला पत्नी बुधई नि0 ग्राम बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की मृत्यु दिनांक 13/07/1998 को हो चुकी है जो परिवार रजिस्टर में अंकित है। उन्हे जीवित दिखाते हुए उनकी जगह किसी अन्य महिला महल पत्नी प्रहलाद उर्फ फेरई नि0 ग्राम बूधीपुर मैटहवा को खड़ा करके विपक्षी बसन्त कुमार पुत्र केदार सिंह नि0 ग्राम बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर द्वारा दिनांक 22/11/2022 को उनकी भूमि गाटा सं0- 2125/0.4170 हे0, 2127/0.0450 हे0, 2128/0.1010 हे0, 2145/0.1580हे0 जो ग्राम बूधीपुर मे स्थित है, कूटरचित तरीके से जमीन का बैनामा करा लिया गया। छेदीलाल पुत्र दीनदयाल नि0 ग्राम नयानगर बूधीपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर व रक्षाराम पुत्र माताप्रसाद निवासी ग्राम विशुनपुर नयानगर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर गवाह के रूप में मौजूद रहे। वादी ने निबन्धन कार्यालय उतरौला के कर्मचारियों पर भी सांठ-गाठ का आरोप लगाया । इस संबंध में दिनांक 17/12/2024 को थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 263/2024 धारा 419/420/467/468/471/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा प्रकरण की गहनता से जांच कर उक्त घटना में अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु दिया गया। क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरिक्षक थाना रेहरा बाजार जितेंद्र कुमार की टीम ने प्रकरण की गहनता से जांच की। समस्त अभिलेखों के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्याम कला पत्नी बुधई नि0 ग्राम बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी, उसके कोई वारिस नहीं थें, इसका फायदा उठाते हुये उसी ग्राम के बसन्त कुमार द्वारा षड़यन्त्र रचते हुये ग्राम की एक अन्य महिला महला को मृतक महिला के स्थान पर खड़ा करके अपने साथीगण रक्षाराम व छेदी लाल को गवाह बनाकर जमीन का फर्जी बैनामा अपने नाम करवा लिया । उक्त प्रकरण में एक गवाह छेदीलाल की मृत्यु हो गई है। विदित हो कि बसन्त कुमार द्वारा कुछ जमीन अयोध्या प्रसाद नि0 बूधीपुर नौडिहवा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को बेंच दिया है । उक्त फर्जीवाडे का पर्दाफाश करते हुये अभियुक्तगण बसन्त कुमार पुत्र केदार सिंह नि0 बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर, महला पत्नी प्रहलाद उर्फ फेरई नि0 बूधीपुर मैटहवा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर व रक्षाराम पुत्र माताप्रसाद नि0 विशुनपुर नयानगर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है एवं घटना में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है। मुख्य अभियुक्त बसंत कुमार द्वारा बताया गया कि महला पत्नी प्रहलाद को नया घर बनवाने का आश्वासन देकर मृतका श्याम कली के स्थान पर खड़ा करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा करवाया और रक्षाराम को पेंशन दिलवाने का आश्वासन देकर साक्षी के रूप में खड़ा किया । हम तीनों लोगों को फर्जी जमीन बैनामा करने के सम्बन्ध में जानकारी थी, और दोनों लोंगों ने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था।