गाजीपुर जमानियां। रेलवे स्टेशन के बकायेदार जावेद खा पुत्र स्व, अकबर खान से परिवहन कर में 1 लाख की वसूली की गई। बताया जाता है। कि उत्तर प्रदेश में परिवहन कर की वसूली कई तरीकों से की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। वाहन पंजीकरण, जो एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान भी काटे जाते हैं।
परिवहन कर की वसूली के तरीके यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और हर वाहन के मालिक को अपने वाहन का पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण शुल्क के साथ-साथ कुछ वाहन के प्रकारों के लिए अन्य शुल्क भी लागू होते हैं। ओवरलोडिंग एक गंभीर अपराध है। और इसके लिए जुर्माना लगाया जाता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है।कुछ मामलों में अन्य शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क। उसी के तहत उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया के कुशल निर्देश पर स्टेशन बाजार निवासी जावेद खान पुत्र स्व, अकबर खान सोमवार को तहसीलदार राम नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, राजस्व अमीन अरुण कुमार सिंह, प्रभात कुमार के साथ अन्य राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचकर एक लाख रुपए की परिवहन कर की वसूली किया। तहसीलदार राम नारायण वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। यह विभाग वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया को भी संचालित करता है। एवं परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करता है। जिसके तहत जावेद खान पुत्र स्व, अकबर खान स्टेशन बाजार निवासी से एक लाख रुपए की परिवहन कर की वसूल किया गया।