भदोही। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा दहेज जैसी कुरीतियों के रोकथाम एवं विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।
इस अवसर पर विकास खंड डीघ में मां शारदा धनराजी इंटर कॉलेज दवनपुर में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी किरन ने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता है। यह दोनों दुष्प्रेरित करेगा। उस व्यक्ति को कारावास या 15 हजार रूपए या दोनों के सजा का प्रविधाान है।
जहां पर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना 1098 चाईल्ड लाईन, 112 पुलिस हेल्प लाईन, 1076 जनसुनवाई, 181 महिला हेल्पलाईन, 102 महिला हेल्प लाईन, 108 आकस्मिक हेल्पलाईन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।विकास खंड औराई में गर्ल्स इंटर कॉलेज, माधोसिंह, विकास खंड ज्ञानपुर में बालिका इंटर कॉलेज, विकास खंड सुरियावां में सेवा सदन इंटर कॉलेज मोढ़ एवं विकास खंड भदोही में चिन्तामणि इंटर कॉलेज मुसीलाटपुर में महिला कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।