परशुराम शर्मा
देवरिया। मिशन शक्ति-4.0 के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिश्रौलिया खोराराम, वि0ख0-बैतालपुर में आपरेशन मुक्ति के तहत बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्व जन जागरूकता वृहद अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल सरंक्षण इकाई के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि धारा-09 के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की कम की आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक की शादी कराया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी मे आता है। इसके अन्तर्गत बाल विवाह का दोषी मानते हुये उसे 02 साल की सजा एवं 01 लाख रूपया तक का जुर्माना या दोनो ही किये जाने का प्राविधान है। बाल विवाह के रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार के साथ कराये जाने के साथ ही बाल विवाह पर प्रतिज्ञा भी दिलवाया गया तथा बालिकाओं के द्वारा बाल विवाह रोकथाम पर एक लघू नाटिका भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में वर्षा सिंह मनो सामाजिक कार्यक्रता मानसिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चो को जागरूक किया गया तथा बच्चो को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में मीनू जायसवाल मनोवैज्ञानिक, वन स्टाप सेन्टर, के द्वारा महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना एवं मिशन शक्ति के उद्देश्यो पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में अमित उपाध्याय केशवर्कर, चाइण्ड हेल्प लाईन के द्वारा चाइण्ड हेल्प लाईन 1098, बाल सेवा योजना (सामान्य) के बारे में लोगो को जानकारी दिया गया।