बहराइच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में ब्लाक सभागार चित्तौरा में ‘‘विधान से समाधान’’ अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार सदर, बीडीओ चित्तौरा, रिसोर्स पर्सन श्रीमती माधुरीलता मिश्रा, बाल कल्याण अधिकरी श्रीमती शिविका मौर्या तथा बड़ी संख्या में महिलाए मौजूद रहीं।
विधान से समाधान अन्तर्गत आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिरोमणि ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
रिसोर्स पर्सन श्रीमती माधुरीलता मिश्रा ने महिलाओं के विरूद्ध एसिड अटैक, बलात्कार, अपहरण, यौन शोषण, मानव तस्करी, क्रूरता, दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में कानूनी प्राविधानों तथा महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विधिक जानकारी प्रदान की।